CIRCULAR_INSTRUCTIONS AND STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR CHANGE OF SUBJECT

Guidelines for Admissions in CBSE Affiliated Schools in India and Abroad

Admission: General Conditions

I. A student seeking admission to any class in a ‘School’ will be eligible for admission to that Class only if he :

(i) has been studying in a School recognised by or affiliated to this Board or any other recognised Board of Secondary Education in India;

(ii) has passed qualifying or equivalent qualifying examination making him eligible for admission to that Class;

(iii) satisfies the requirements of age limits (minimum and maximum) as determined by the State/U. T. Government and applicable to the place where the School is located;

(iv) Produces:

(a) The School Leaving Certificate/Transfer Certificate signed by the Head of the Institution last attended and countersigned if required as provided elsewhere, in these Byelaws;

(b) Document(s) in support of his having passed the qualifying or equivalent qualifying examination; and

*(c) Date of Birth Certificate issued by the Registrar of Birth and Deaths, where-ever existing, as proof of date of birth.

Explanation:

(a) A person who has been studying in an institution, which is not recognised by this Board or by any other recognised Board of Secondary Education or by the State/ U.T. Government of the concerned place, shall not be admitted to any class of a “School” on the basis of Certificate(s) of such unrecognised institution attended by him earlier.

(b) ‘Qualifying Examination’ for this Byelaws means an examination the passing of which makes a student eligible for admission to a particular class; and ‘equivalent examination’ means an examination conducted by any recognised Board of Secondary Education/Indian University or an institution recognised by or affiliated to such Board/University and is recognised by this Board equivalent to the corresponding examination conducted by this Board or conducted by a “school” affiliated to/recognised by this Board.

II. No student migrating from a School in a foreign country, other than the School affiliated to this Board, shall be eligible for admission unless an eligibility certificate in respect of such a student has been obtained from this Board. For obtaining eligibility certificate from the Board, the Principal of the School to which admission is being sought will submit to the Board full details of the case and relevant documents with his remarks/recommendations. The eligibility certificate will be issued by the Board only after the Board is satisfied that the course of study undergone and examination passed is equivalent to the corresponding class of this Board.

III. No person who is under the sentence of rustication or is expelled from any Board/University/ School or is debarred from appearing in the examination for whatever reason by any Board/ University shall be admitted to any class in a School affiliated to this Board.

IV. No student shall be admitted or promoted to any subsequent higher class in any school unless he has completed the regular course of study of the class to which he was admitted at the beginning of the academic session and has passed the examination, at the end of the concerned academic session, qualifying him for promotion to the next higher class.

*V. No student shall be admitted in Class IX and above in a school affiliated with the Board after the 31st day of August of the year except with prior permission of the Chairman, CBSE/Competent Authority as may have been defined in the State/Union Territory Education Acts. The application for permission to grant admission after the 31st of August shall be routed through the Principal of the school specifying the unavoidable reasons. The candidate shall complete the required percentage of attendance (75%) for Class IX, X, XI & XII as per Examination Bye-Laws of the Board to make him/ her eligible for the examinations. In such cases where the admission by the candidate could not be taken in a higher class by the stipulated date because of the late declaration of result by the Board, such permission would not be required, provided the candidate applied for admission within a fortnight of the declaration of the result.

https://www.cbse.gov.in/cbsenew/admission.html

प्रवेश: सामान्‍य शर्तें

l. ‘विद्यालय’ की किसी कक्षा में प्रवेश चाहने वाला विद्यार्थी उस कक्षा में प्रवेश पाने का तभी पात्र होगा, यदि :

(i) वह इस बोर्ड द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त अथवा इससे संबद्ध किसी विद्यालय अथवा भारत में किसी अन्‍य मान्‍यता प्राप्‍त माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड में अध्‍ययन कर रहा है;

(ii) उसने अर्हकारी परीक्षा अथवा उसके समकक्ष अर्हकारी परीक्षा पास कर ली है जिससे वह उस कक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाता है;

(iii) वह राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित और जहां विद्यालय स्थित है, उस स्‍थान पर लागू शर्तों के अनुसार आयु सीमा (न्‍यूनतम और अधिकतम) पूरी करता है;

(iv) वह निम्‍नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्‍तुत करता है;

(क) जिस संस्‍था में उसने आखिरी पढ़ाई की है, उसके प्रमुख द्वारा हस्‍ताक्षरित और यदि आवश्‍यक हो तो इन उपविधियों में अन्‍यत्र दी गई विधियों के अनुसार प्रतिहस्‍ताक्षरित विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र/स्‍थानांतरण प्रमाणपत्र;

(ख) उसके अर्हक अथवा समकक्ष अर्हक परीक्षा उत्‍तीर्ण करने के समर्थन में दस्‍तावेज; और

*(ग) जन्‍म एवं मृत्‍यू के रजिस्‍ट्रार द्वारा जारी जन्‍म ति‍थि प्रमाण पत्र, जहां प्रचलित है, जन्‍म तिथि के प्रमाण के रूप में।

स्‍पष्‍टीकरण:

(क) जो व्‍यक्ति किसी ऐसी संस्‍था में अध्‍ययन कर रहा है, जो इस बोर्ड द्वारा अथवा किसी अन्‍य माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अथवा संबंधित स्‍थान के राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र की सरकार द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त नहीं है, ऐसे व्‍यक्ति को ऐसी अमान्‍य संस्‍था के प्रमाणपत्र (पत्रों) के आधार पर ‘‘विद्यालय’’ की किसी भी कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा।

(ख) इस उपविधि के प्रयोजन के लिए ‘अर्हकारी परीक्षा’ से तात्‍पर्य उस परीक्षा से है जिसे उत्‍तीर्ण करने पर विद्यार्थी किसी कक्षा विशेष में प्रवेश का पात्र बन जाता है; तथा ‘‘समकक्ष परीक्षा’’ से तात्‍पर्य किसी मान्‍यता प्राप्‍त माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड/भारतीय विश्‍वविद्यालय अथवा ऐसे बोर्ड/विश्‍वविद्यालय से मान्‍यता प्राप्‍त या संबद्ध संस्‍थान द्वारा ली गई परीक्षा से तथा इस बोर्ड से संबद्ध/मान्‍यता प्राप्‍त किसी ‘‘विद्यालय’’ द्वारा अथवा बोर्ड द्वारा ली गई तत्‍संबंधी परीक्षा के समकक्ष हो, से है।

II. इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय के अतिरिक्‍त विदेश के किसी विद्यालय से अं‍तरित कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे विद्यार्थी के संबंध में इस बोर्ड से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्‍त न कर लिया जाए। बोर्ड से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्‍त करने के लिए जिस विद्यालय में प्रवेश चाहिए, उसका प्रधानाचार्य, मामले के संबंध में पूरा ब्‍यौरा अपनी अभ्‍युक्तियों/सिफारिशों सहित संगत प्रलेख बोर्ड को प्रस्‍तुत करेगा। पात्रता प्रमाणपत्र बोर्ड द्वारा तभी दिया जाएगा जब बोर्ड इस बात से संतुष्‍ट हो जाए कि किया गया अध्‍ययन पाठ्यक्रम एवं उत्‍तीर्ण की गई परीक्षा इस बोर्ड की तत्‍संबंधी कक्षा के समकक्ष है।

III. जिस विद्यार्थी को अस्‍थायी विनिष्‍कासन का दंड दिया गया हो अथवा जिसे बोर्ड/ विश्‍वविद्यालय/विद्यालय से निष्‍कासित किया गया हो अथवा किसी बोर्ड/विश्‍वविद्यालय द्वारा किसी भी कारण परीक्षा में शामिल होने से रोक लिया गया हो, उसको इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।.

IV. जो विद्यार्थी अगली उच्‍च कक्षा में प्रोन्‍नति के लिए अर्हता-प्राप्‍त है उसको विद्यालय की किसी उच्‍च कक्षा में प्रवेश अथवा प्रोन्‍नति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक वह उस कक्षा में अध्‍ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता जिसमें उसने शैक्षिक सत्र के शुरूआत में प्रवेश लिया था और उसने संबंधित शैक्षिक सत्र के अंत में परीक्षा उत्‍तीर्ण न कर ली हो।

*V. बोर्ड से संबद्ध किसी भी विद्यालय में कक्षा 9 तथा उससे उच्‍चतर किसी कक्षा में 31 अगस्‍त के बाद किसी भी विद्यार्थी को अध्‍यक्ष सीबीएसई/सक्षम प्राधिकारी जैसा कि राज्‍य/संघ शासित शिक्षा अधिनियम में यथापरिभाषित, की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 31 अगस्‍त के बाद ऐसे प्रवेश की अनुमति के आवेदन विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्‍यम से भिजवाए जाएं जिसमें ऐसे अपरिहार्य कारणों का उल्‍लेख किया गया हो। बोर्ड/विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए पात्र होने के लिए परीक्षार्थी को बोर्ड की परीक्षा उप-विधि के अनुसार कक्षा ІΧ, Χ ΧІ तथा ΧІІ में उपस्थिति प्रति‍शत (75 प्रतिशत) पूर्ण करना होगा। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड द्वारा देरी से घोषित परीक्षा-परिणामों के कारण विद्यार्थी उच्‍चतर कक्षा में वि‍हित तिथि तक प्रवेश नहीं ले सका, इस प्रकार की अनुमति की आवश्‍यकता नहीं होगी बशर्तें कि विद्यार्थी ने परीक्षा-परिणाम घोषित होने की तिथि के दो सप्‍ताह के भीतर प्रवेश के लिए आवेदन किया हो।

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