General and Special Guidelines for the Admission in CBSE Affiliated Schools
I. कक्षा VІІІ (अर्थात् कक्षा VІІІ और इससे नीचे की कक्षा में) तक के प्रवेश को राज्य/संघ राज्य सरकार, जहां पर विद्यालय स्थित है, के नियमों, विनियमों, आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।
II. किसी विद्यालय में कक्षा ІΧ में केवल ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगा जो इस बोर्ड अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध संस्था से अथवा ऐसे राज्य/संघ राज्य सरकार, जिसमें ऐसी संस्था स्थित है, के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, कक्षा VІІІ की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
**III. कक्षा Χ में प्रवेश :- चुंकि माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम दो वर्ष का एकीकृत कोर्स, कक्षा Χ में कोई भी प्रवेश सीधे नही होगा। विद्यालय में कक्षा Χ में विद्यार्थी को तभी प्रवेश दिया जाएगा बशर्ते कि उसने :
(क) कक्षा ІΧ के लिए नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा किया है, और
(ख) इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त किसी संस्थान से कक्षा ІΧ परीक्षा उत्तीर्ण की है
(ग) ऐसा विद्यार्थी जिसने इस बोर्ड से संबद्ध संस्थान से कक्षा ІΧ के लिए नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और इस बोर्ड के अलावा, भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा ІΧ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और माता-पिता के स्थानान्तरण पर अथवा उनके परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर, विद्यार्थी से अंक तालिका और बोर्ड द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण प्रत्र प्राप्त करने के बाद, किसी विद्यालय में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे प्रवेशों के मामलें में, विद्यालय विद्यार्थी के प्रवेश के एक माह के अंदर बोर्ड से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करेगा।
ІV. कक्षा ΧІ में प्रवेश :- विद्यालय में कक्षा ΧІ में प्रवेश ऐसे विद्यार्थी को दिया जिसने :
(क) इस बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा Χ परीक्षा) उत्तीर्ण की हो; अथवा
(ख) किसी अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/भारतीय विश्व विद्यालय और आयोजित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो और जिसे इस बोर्ड द्वारा माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो।
कक्षा ΧІІ में प्रवेश :-
(i) कक्षा ΧІІ में सीधे प्रवेश नही दिया जाएगा। परन्तु इसके अतिरिक्त किसी विद्यालय में कक्षा ΧІІ में प्रवेश ऐसे विद्यार्थी को दिया जाएगा जिसने :-
(क) कक्षा ІΧ का नियमित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, और
(ख) इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय से कक्षा ΧІ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।
(ii) ऐसा विद्यार्थी जिसने इस बोर्ड से संबद्ध संस्थान से कक्षा ΧІ के लिए नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और इस बोर्ड के अलावा, भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा ΧІ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और माता-पिता के स्थानान्तरण पर अथवा उनके परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर, विद्यार्थी से अंक तालिका और बोर्ड द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण प्रत्र प्राप्त करने के बाद, किसी विद्यालय में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे प्रवेशों के मामलें में, विद्यालय विद्यार्थी के प्रवेश के एक माह के अंदर बोर्ड से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करेगा।
इस उपविधि के पैरा І से 5 में किसी बात के होते हुए भी, भारत से बाहर परीक्षा निकाय से अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश को इस अध्याय की उपविधि 6.2 में निहित उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा; बशर्तें कि कक्षा ІΧ और ΧІ के अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा करने की शर्त क्रमश: कक्षा Χ और ΧІІ में प्रवेश के मामले में पूरी होती हो।
Admission in CBSE Affiliated Schools : Specific Requirements
I. Admissions upto Class VIII (i.e. Class VIII and below) shall be regulated by the rules, regulations, orders of the State/U.T. Governments applicable to the place where the School is located.
II. Admission to Class IX in a school shall be open only to such a student who has passed class VIII examination from an institution affiliated to this Board or any recognised Board or is recognised by the Education Department of the Government of the State/U. T. in which such an institution is located.
**III. Admission to Class X : – As the syllabus prescribed at Secondary level is of two years integrated course, no admission shall be taken in Class X directly. Provided further that admission to Class X in a school shall be open only to such a student who:
(a) has completed a regular course of study for class IX, and
(b) has passed class IX examination from an institution affiliated to this Board.
(c) A student who has completed a regular course of study for Class IX and has passed Class IX examination from an institution recognised by/affiliated to any recognised Board in India, other than this Board, can be admitted to a school only on the transfer of the parent(s) or shifting of their families from one place to another, after procuring from the students the mark sheet and the Transfer Certificate duly countersigned by the Educational Authorities of the Board concerned. In case of such admissions, the schools would obtain post facto approval of the Board within one month of admission of the student.
IV. Admission to Class XI : – Admission to class XI in a school shall be open only to such a student who has passed :
(a) Secondary School Examination (Class X examination) conducted by this Board; or
(b) an equivalent examination conducted by any other recognised Board of Secondary Education/ Indian University and recognised by this Board as equivalent to its secondary school examination.
Admission to Class XII :-
(i) No admission shall be taken in Class XII directly. Provided further that admission to Class XII in a school shall be open only to such a student who:
(a) has completed a regular course of study for class XI, and
(b) has passed Class XI examination from a school affiliated to this Board.
(ii) A student who has completed a regular course of study for Class XI and has passed Class XI Examination from an institution recognised by / affiliated to any recognised Board in India, other than this Board, can be admitted to a school only on the transfer of the parent(s) or shifting of their families from one place to another, after procuring from the student the marksheet and the Transfer Certificate duly countersigned by the Educational Authorities of the Board concerned. In case of such admissions, the schools would obtain post facto approval of the Board within one month of the admission of the student.
V. Notwithstanding anything contained in paras 1 to 5 of this Bye-laws, the admission of students passing qualifying examination from an examining body outside India shall be regulated according to the provisions contained in bye-law 6.2 of this chapter; provided that the condition of completing regular course of study for class IX and XI is satisfied in cases of admission to Class X and Class XII respectively.